Bihar Viklang Pension Yojana: बिहार सरकार ने अपने राज्य के नागरिकों के लिए एक योजना की शुरुआत की है, वैसे तो कई सारी योजनाएं बिहार राज्य में लागू है, लेकिन यह योजना केवल विकलांग लोगों के लिए है। इस योजना का नाम “मुख्यमंत्री विकलांग पेंशन योजना” है। यह योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जाती है, जिसके तहत विकलांग लोगों को राज्य सरकार द्वारा मासिक पेंशन दी जाती है।
यदि आप विकलांग पेंशन योजना के बारे में नहीं जानते हैं तो आप इस लेख को अंत तक पढ़िए, ताकि आप भी योजना के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें, और साथ ही आप इस आर्टिकल को अपने दोस्तों और जानने वालों के साथ साझा जरूर करें, आइए बात करते हैं विकलांग पेंशन योजना के बारे में।
Viklang Pension Yojana 2022- बिहार विकलांग पेंशन योजना
विकलांग पेंशन योजना यह एक ऐसी योजना है, जो विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करती है, जिसके तहत विकलांग व्यक्तियों को हर महीने मासिक पेंशन दी जाती है। जो विकलांग व्यक्ति विकलांगता की श्रेणी में आता है, वह इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने का हकदार है, जो लोग शारीरिक या मानसिक रूप से 40% से अधिक विकलांग हैं, वह इस योजना के अंतर्गत लाभ उठा सकते हैं। जो पिछले 10 साल से बिहार राज्य का स्थाई निवासी है, वह भी इस योजना के पात्र माना जाएगा ।
इस योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्ति को ₹400 प्रति माह की मासिक पेंशन राशि दी जाएगी, जो लाभार्थी के बैंक अकाउंट मैं हस्तांतरित कर दी जाएगी। विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा उन विकलांग व्यक्ति को लाभ दिया जाएगा, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के अंतर्गत कोई भी लाभ नहीं ले रहा हो।
Bihar Vidhwa Pension Yojana 2022
Bihar Viklang Pension Yojana Overview
योजना का नाम | Bihar Viklang Pension Yojana |
किस राज्य में लागू है | बिहार राज्य में |
उद्देश्य | विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक रूप से मदद करना। |
लाभार्थी | राज्य के विकलांग व्यक्ति (जो 40 से अधिक हो) |
लाभ | विकलांग व्यक्तियो को हर महीने 400 रूपये की राशि प्रदान करना। |
विभाग का नाम | समाज कल्याण विभाग |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | serviceonline.bihar.gov.in |
बिहार विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य
विकलांग पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सहायता उपलब्ध कराना, साथ ही अन्य योजनाओं और सुविधाओं का लाभ देना। इसके अलावा विकलांग व्यक्ति को दूसरे लोगों पर निर्भर न रहना पड़ें इसके लिए प्रेरित करना, तथा आत्मनिर्भर बनाना और जीवन स्तर में सुधार करवाना। बिहार सरकार द्वारा दिव्यांग लोगों के लिए समाज कल्याण विभाग की ओर से इस योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना के तहत उन लोगों को लाभ दिया जा रहा है, जो 40% विकलांगता की श्रेणी में आ रहे हो, इसके तहत लाभार्थियों को ₹400 प्रति माह दिए जाएंगे।
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विकलांग पेंशन योजना का लाभ
- विकलांग पेंशन योजना का के जरिए विकलांग व्यक्ति अपने जीवन स्तर में सुधार ला सकता है।
- योजना के तहत वह आत्मनिर्भर बन सकता है, इसके साथ ही वह कई सारी परेशानियों का सामना कर सकता है।
- इस योजना के तहत विकलांग व्यक्ति अपने जीवन को जीने के लिए किसी दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
- योजना का लाभ केवल बिहार राज्य के विकलांग व्यक्तियों को ही दिया जाएगा।
- इस योजना के जरिए उन्हें अन्य योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा।
- विकलांग पेंशन योजना के तहत लाभार्थी को ₹400 दिए जाएंगे।
बिहार विकलांग पेंशन योजना पात्रता
- विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए विकलांग व्यक्ति को बिहार राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- इसके अलावा वह बिहार राज्य में पिछले 10 वर्षों से रह रहा हो।
- विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति 40% से अधिक विकलांगता की श्रेणी में आ रहा हों।
- विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए विकलांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- विकलांग पेंशन योजना में न्यूनतम और अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। इस योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित वार्षिक आय की कोई ऊपरी सीमा नहीं है।
बिहार विकलांग पेंशन योजना आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- पहचान पत्र
- विकलांगता का प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासवर्ड साइट फोटो
विकलांग पेंशन योजना बिहार आवेदन कैसे करें?
विकलांग पेंशन योजना में यदि कोई आवेदन करना चाहता है तो वह अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकता है, बता दें ऑनलाइन आवेदन सिर्फ जहानाबाद, सीतामढ़ी, और समस्तीपुर जिले में शुरू किया गया है। जल्द ही बिहार के सभी जिलों में इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू की जाएगी। अभी कुछ जिले में यह सुविधा ऑनलाइन नहीं है, वह वहां पर इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए प्रखंड कार्यालय जाकर आवेदन किया जा सकता है। आइए जानते हैं विकलांग पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं।
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- सबसे पहले विकलांग पेंशन योजना की अधिकारी वेबसाइट सर्विस प्लस पर जाना होगा।
- इसके बाद आपको अपना अकाउंट बनाना होगा।
- अकाउंट बनाने के लिए आपको लॉग इन सेक्शन में जाना होगा।
- लॉगिन सेक्शन में आपको रजिस्टर हेयर ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- रजिस्टर करने के बाद आपसे मांगी गई जानकारी जैसे की ईमेल, आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड भर देना है, और सबमिट बटन पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आप होम पेज पर वापस आ जाइए, होम पेज पर आने के बाद आपको लॉगिन सेक्शन में फिर से जाना होगा।
- लॉगइन सेक्शन में आपको अब लॉगइन आईडी और पासवर्ड डालना है, और इसके बाद कैप्चा कोड भरकर लॉगइन कर देना है।
- लॉग इन करने के बाद आपके सामने सर्विस ओपन होंगी, जिसमें विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जायेगा। आवेदन फॉर्म में पूछी गई जानकारी सही-सही भरनी है।
- इसके बाद आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज अपलोड करना हैं।
- इसके बाद आप अपने फॉर्म को सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, जिसे आप अपने पास सुरक्षित करके रख ले।
- इस नंबर से आप अपने आवेदन की स्थिति, यानी कि आवेदन का स्टेटस चेक कर सकते हैं।
- इस तरह आप बिहार विकलांग पेंशन योजना में आवेदन सफलतापूर्वक कर सकते हैं।
Viklang Pension Yojana ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- यदि आप विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन ऑफलाइन तरीके से करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले “समाज कल्याण विभाग” के कार्यालय में जाना होगा।
- कार्यालय में जाने के बाद आपको वहां से एक फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- वहां से फॉर्म प्राप्त करने के बाद उसमें पूछी गई जानकारी सही-सही भरनी होगी।
- सभी जानकारी को सही-सही बनने के बाद आपको इस फॉर्म के साथ सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज संकलन करने होंगे।
- इसके बाद आपको एक बार फोरम की जांच कर लेनी है।
- फोरम जांचने के बाद आप उस आवेदन पत्र को समाज कल्याण विभाग या प्रखंड कार्यालय में जमा करा देना है।
- इसके बाद आपके फॉर्म और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।
- सफलतापूर्वक सत्यापन होने के बाद आप इस योजना के लाभार्थी माने जाएंगे। इस तरह आप ऑफलाइन तरीके से भी योजना का लाभ ले सकते हैं।