Haryana Kanyadan Yojana 2022: इस योजना के तहत राज्य सरकार की बेठियो को आर्थिक रूप से मदद करेगी। गरीब परिवार की बेटियों को वित्तीय लाभ दिया जायेगा जोकि इस योजना के लाभार्थियों को ही मिलेगा। हरियाणा कन्यादान योजना (Haryana Kanyadan Yojana) के अंतर्गत राज्य की बेटियों को 41000 रूपये की राशि आर्थिक मदद के रूप में दी जाएगी। इस राशि से बेटी के विवाह में वित्तीय परेशानियों को कम कर सकते है, और आप अपनी बेटियों का विवाह भी बड़ी धूम-धाम से कर सकते है।
यदि आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कर सकते है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया देखने के लिए आपको इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ना होगा, क्योकि इसमें स्टेप बाय स्टेप आसान शब्दों में समझाया गया है।
Haryana Kanyadan Yojana 2022 (हरियाणा कन्यादान योजना)
हरियाणा कन्यादान योजना को विवाह शगुन योजना तथा शादी शगुन योजना के नाम से भी जाना जाता है। अब हर पिता अपनी बेटी का कन्यादान शान से कर सकता है, और शादी धूम धाम से कर सकता है। जो परिवार बहुत गरीब है और अपनी बेटी के कन्यादान करने के सपने को साकार करना चाहते है तो आप हरियाणा कन्यादान योजना में आवेदन करके लाभ ले सकते है। योजना के तहत 51000 रूपये की आर्थिक मदद की जाती है।
योजना के तहत जिन परिवारों में बेटी यदि दिव्यांग है तो शादी के लिए 31,000 रूपये और यदि परिवार में दो बेटियां है और दोनों ही दिव्यांग है तो शादी के लिए 51,000 रूपये दिए जायेगे। योजना के तहत जो राशि दी जाती है वह राज्य की बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए दी जाती है। कन्यादान योजना के तहत आर्थिक मदद इसलिए की जाती है ताकि राज्य की बेटी अपने जीवन शुरुआत अच्छे से, और सकारात्मकता और नई ऊर्जा के साथ कर सकें।
हरियाणा कन्यादान योजना मुख्य बिंदु
योजना का नाम | हरियाणा कन्यादान योजना 2022 |
कहां आरम्भ की गई | हरियाणा सरकार |
विभाग | अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग विभाग |
लाभार्थी | राज्य की लड़कियां |
उद्देश्य | बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना |
दिव्यांग बेटियो के लिए आर्थिक सहायता | एक बेटी दिव्यांग है तो 31,000 और दोनों है तो 51,000 दिए जायेगे। |
आवेदन की स्थिति | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | http://haryanascbc.gov.in |
हरियाणा कन्यादान योजना का उद्देश्य
हरियाणा कन्यादान योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य गरीब परिवार जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है और वह अपनी बेटी का विवाह करने में असमर्थ है, इसलिए योजना के तहत उनकी आर्थिक रूप से मदद करना। बेटियों के भविष्यों को उज्जवल बनाना, गरीब परिवार को बेटी की शादी के लिए 51000 रूपये आर्थिक रूप से प्रदान करना। योजना के तहत लाभार्थी परिवार की बेटियों को शादी से पहले 46000 रूपये और शादी के बाद 5000 रूपये की राशि प्रदान की जाती है।
अब गरीब परिवार अपनी बेटी की शादी आसानी से कर सकता है। इसके अलावा अनुसूचित जाति / जनजाति व गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब परिवार और साथ ही विधवाओं की लड़कियों को भी योजना के तहत लाभ दिया जायेगा।
Haryana Kanyadan Yojana 2022 के लाभ
- इस योजना के जरिये राज्य की बेटियों का जीवन बेहतर बनाया जा सकता है।
- अब गरीब परिवार आसानी से अपनी बेटी का विवाह कर सकता है।
- गरीब परिवार अपनी बेटी के कन्यादान करने का सपना साकार कर सकता है।
- हरियाणा कन्यादान योजना के शुरू होने से राज्य की बेटियों का सशक्तिकरण हुआ है।
- अब राज्य के गरीब परिवार के माता-पिता पर शादी को लेकर आर्थिक परेशानियों का बोझ कम हुआ है।
- हमारी बेटियो का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ है।
- अब राज्य की बेटियाँ अपने जीवन की शुरुआत ढेर सारी ख़ुशी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ की है।
- हरियाणा शादी शगुन योजना के तहत लाभार्थी को जो राशि दी जाती है वह सीधे बेटी के खाते में दिए जाते है।
- योजना के शुरू होने से घूसखोरी और भ्रष्टाचार में कमी आई है।
- योजना के तहत बेटी की शादी के लिए 51000 रूपये की सहायता राशि दी जा रही है।
- योजना का लाभ अनुसूचित जाति / जनजाति व गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वर्ग, निम्न वर्ग, निर्धन वर्ग और विधवाओं की लड़कियों को लाभ प्रदान किया जा रहा है।
हरियाणा कन्यादान योजना 2022 पात्रता
- हरियाणा कन्यादान योजना में केवल राज्य की बेटियों ही पात्र मानी जाएगी।
- आवेदन करने वाली बेटी हरियाणा राज्य की मूल रूप से निवासी होनी चाहिए।
- बेटी की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और लड़के की उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक की वार्षिक आय 1 लाख से कम होनी चाहिए।
- परिवार की दो बेटियां भी योजना के पात्र है।
- कोई भी विधवा / तलाकशुदा महिला भी इस योजना के पात्र है (यदि पहले इस योजना का लाभ नहीं लिया हो तो)
हरियाणा कन्यादान योजना जरुरी दस्तावेज
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाली बेटी के जरुरी कागज जोकि निम्न है:-
- आधार कार्ड
- बी.पी.एल कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- शादी प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र ( दूल्हे औऱ दूल्हन दोनों का)
- बेटी यदि तलाकशुदा है तो उसका प्रमाण पत्र
- बैंक खाता (जोकि आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए)
- पासपोर्ट साइज फोटो (हाल ही का)
- मोबाइल नंबर (जो बैंक और आधार कार्ड से लिंक हो।)
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना दि जाने वाली आर्थिक सहायता
इस योजना के तहत हरियाणा सरकार द्वारा बेटियों की शादी के लिए आर्थिक मदद की जा रही है। विवाह शगुन योजना के तहत अनुदान राशि हर वर्ग के लिए अलग -अलग है। योजना के तहत किस वर्ग को कितनी आर्थिक मदद की जाएगी वह निम्न है:-
बीपीएल परिवार, सामान्य / अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग:-
इस वर्ग के तहत लाभार्थी परिवार की बेटियों को 11000 रूपये की राशि दो किश्तों में मिलेगी। पहली किस्त 10000 रूपये की होगी जोकि विवाह होने से पहले दी जाएगी। दूसरी किश्त 1000 रूपये की होगी जोकि विवाह होने के 6 महीने के भीतर विवाह का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर दिए जायेगे।
निराश्रित महिला, विधवा/तलाकशुदा, अनाथ और निराश्रित लड़कियों
इस वर्ग के तहत जो गरीबी रेखा से निचे जीवन यापन कर रहे है और जो विधवा/तलाकशुदा, निराश्रित महिला, अनाथ और निराश्रित लड़कियां है, उन्हें सरकार द्वारा 41000 रूपये की मदद मिलेगी जोकि 2 किश्तों में दी जाएगी। पहली किश्त 36000 रूपये की होगी विवाह से पहले दी जाएगी। और दूसरी किस्त 5000 रूपये की होगी जो विवाह होने के 6 महीने बाद मैरिज सर्टिफिकेट देकर जारी की जाएगी।
विधवा महिलाओ को बेटियों के लिए
इस वर्ग में विधवा महिलाओ की बेटियों की शादी के लिए 51000 रूपये की सहायता राशि दी जाएगी। यह राशि दो किश्तों में दी जाएगी, पहली किस्त 41000 रूपये की विवाह होने से पहले दी जाएगी, और दूसरी किश्त 5000 रुपए की जो विवाह के बाद 6 महीने के अंदर दी जाएगी।
अपंग खिलाडी महिलाओं को मिलने वाली धनराशि
इस वर्ग में अपंग खिलाडी महिलाओं की बेटियों को कुल 31,000 रुपये की सहायता राशि आर्थिक रूप से प्रदान की जाएगी।
हरियाणा कन्यादान योजना ऑनलाइन आवेदन करें
- सबसे पहले आपको हरियाणा कन्यादान योजना की आधिकारिक वेबसाइट http://haryanascbc.gov.in/ पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने एक पेज ओपन होगा, जिसमे कई सारे विकल्प दिखाई देंगे।
- इसके बाद आपको E-Services विकल्प पर आना होगा।
- अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है।
- आपके सामने कई सारी लिंक ओपन होगी जिसमे आपको हरियाणा कन्यादान योजना की लिंक पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने आवेदन फॉर्म ओपन हो जायेगा, जिसमे आपको कई सारी जानकारी देनी है जैसे कि:- बेटी का नाम, माता-पिता का नाम, पता, बैंक का विवरण, और अन्य विवरण भरने होंगे।
- इसके बाद आपको सभी दस्तावेज अपलोड करने है, और एक बार फॉर्म की जांच करनी है।
- फॉर्म की जांच करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है।
- सबमिट करते ही आपको रसीद प्राप्त होगी, उसे आप अपने पास सुरक्षित रखें।
User login करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको हरियाणा वेलफेयर की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है, जिसका लिंक https://hrylabour.gov.in/ है।
- अब आपके सामने होमपेज ओपन होगा, जिसमे आपको यूजर लॉगिन का विकल्प दिखाई देगा।
- आपको इस विकल्प पर क्लिक करना है, इसके बाद आपके सामने लॉगिन फॉर्म ओपन हो जायेगा।
- आपको इसमें यूजर नाम, पासवर्ड, कैप्चा कोड भरना है।
- अब आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना है।
- इस तरह आप पोर्टल पर लॉगिन हो जायेगे।
हरियाणा कन्यादान योजना टोल फ्री नंबर
- Department Address: The welfare of Scheduled Castes and Backward Classes Department 30 Bays Building, 1st Floor, Sector 17 C, Chandigarh – 160017 Haryana, India.
- Telephone number: 01722704244, ext. 0221
- Email ID: [email protected]