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(पंजीकरण) Maharashtra Viklang Pension Yojana 2023 | आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेज, पात्रता

Maharashtra Viklang Pension Yojana: क्या आप महाराष्ट्र विकलांग पेंशन योजना के बारे में जानकारी खोज रहे हैं, यदि हां, तो आप इस समय सही जगह पर हैं। महाराष्ट्र सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए एक योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम “महाराष्ट्र विकलांग पेंशन योजना” है। इस योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को हर महीने आर्थिक रूप से मदद की जाती है, इसके स्वरूप उन्हें हर महीने पेंशन के रूप में ₹600 प्रति माह प्रदान करती है, साथ ही उन्हें कई सभी योजनाओं का लाभ भी प्रदान करती है। आइए इस आर्टिकल में Maharashtra Viklang Pension Yojana के बारे विस्तार से जानते है।

Maharashtra Viklang Pension Yojana
Maharashtra Viklang Pension Yojana

Maharashtra Viklang Pension Yojana 2022

महाराष्ट्र सरकार द्वारा अपने राज्य के नागरिकों के लिए कई सारी योजनाएं और सुविधाएं प्रदान करती है, ताकि राज्य के नागरिकों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। राज्य के लोगों के लिए कई सारी कल्याणकारी योजनाएं जैसे कि वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना और भी कई सारी पेंशन योजनाएं चला रखी हैं।

महाराष्ट्र विकलांग पेंशन योजना के तहत जो व्यक्ति विकलांगता की श्रेणी में आते हैं, वह इस योजना के पात्र माने जाते है। इसके तहत लाभार्थियों को ₹600 प्रतिमाह दिए जाते हैं, ताकि वह अपने जीवन स्तर में सुधार ला सके, और आत्मनिर्भर बन सके।

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इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रता रखी हुई है, जैसे कि न्यूनतम 80% या इससे अधिक विकलांगता की श्रेणी में आता हो, उसके परिवार की वार्षिक आय ₹35000 या उससे अधिक ना हो, या किसी सरकारी कार्यालय में कार्यरत ना हो, और भी कई सारी पात्रता योजना में रखी गई है। यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या फिर आप सीएससी केंद्र में जाकर पंजीकरण कर सकते हैं।

महाराष्ट्र विकलांग पेंशन योजना तथ्य

योजना का नामविकलांग पेंशन योजना
किस राज्य लागू हैमहाराष्ट्र राज्य में
लाभार्थीराज्य के विकलांग व्यक्ति
उद्देश्यविकलांग व्यक्तियों को हर महीने आर्थिक मदद करना।
लाभ की राशि600 प्रतिमाह
आवेदन की प्रक्रियाऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटsjsa.maharashtra.gov.in

Maharashtra Viklang Pension Scheme मुख्य उद्देश्य

महाराष्ट्र विकलांग पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों की आर्थिक मदद करना, और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, और कई सारे रोजगार के अवसर प्रदान करना है। बता दें राज्य में विकलांग व्यक्तियों के पास रोजगार नहीं है, इस वजह से उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, जिससे वह अपना जीवन जीने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। इन सभी को समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की है, ताकि विकलांग व्यक्ति किसी दूसरे के सामने मदद के लिए हाथ फैलाने न पड़े और आत्मनिर्भर बन सके। इसलिए सरकार लाभार्थी को ₹600 प्रति माह सहायता राशि उसके बैंक खाते में दिए जा रहे है।

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महाराष्ट्र विकलांग पेंशन योजना के लाभ

  • महाराष्ट्र राज्य के विकलांग व्यक्तियों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
  • योजना के तहत लाभार्थी अपने जीवन स्तर में सुधार ला सकेगा।
  • लाभार्थियों जीवन जीने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
  • योजना के तहत लाभार्थियों को ₹600 प्रति माह राशि प्रदान की जाएगी।
  • योजना के तहत जो लाभार्थी 80% या उससे अधिक विकलांगता की श्रेणी में आते हैं वह इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
  • इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए व्यक्ति की उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • लाभार्थी इस योजना का लाभ सीधे बैंक खाते में ले सकता है।

Eligibility for Maharashtra Disabled Pension Scheme

  • आवेदक महाराष्ट्र राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • जो विकलांग व्यक्ति 80% या इससे अधिक विकलांगता की क्षेणी में आते है वह इस योजना के पात्र माने जायेगे।
  • विकलांग व्यक्तियों को इस योजना के पात्र माने जायेगे।
  • जिन परिवार की वार्षिक आय 35000 से कम हो वह इस योजना के पात्र माने जाएगें।
  • विकलांग व्यक्तियों की उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • महाराष्ट्र विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक किसी सरकारी विभाग में कार्यरत न हो।
  • विकलांग व्यक्ति किसी अन्य पैंशन योजना का लाभ न ले रहा हो।

महाराष्ट्र विकलांग पेंशन योजना के दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • 80% दिव्यान्गता का प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो

महाराष्ट्र दिव्यांग पेंशन योजना 2022 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?

  • आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको सामाजिक न्याय एवं विशेष सहाय विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने होमपेज ओपन हो जायेगा।
  • इस होम पेज में आपको विकलांग पेंशन योजना के “रजिस्ट्रेशन ” ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा।
  • इस पेज में आवेदन फॉर्म ओपन होगा, जिसमे पूछी गई जानकारी जैसे कि नाम, पता, जिला, क्षेत्र, और अन्य विवरण भरना है।
  • अब इस फॉर्म में अपने सभी दस्तावेज अपलोड करने है।
  • अपलोड करने के बाद आप एक बार फॉर्म को जांच लें, इसके बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक कर दें।
  • इस तरह आपका फॉर्म सबमिट हो जायेगा।

महाराष्ट्र विकलांग पेंशन योजना ऑफलाइन आवेदन

  • महाराष्ट्र विकलांग पेंशन योजना ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको कलेक्टर ऑफिस/ तहसीलदार/ तलाठी के कार्यालय में जाना होगा।
  • अब आवेदक को वहाँ से महाराष्ट्र विकलांग पेंशन योजना फॉर्म प्राप्त करना होगा।
  • इसके बाद आवेदक को उस फॉर्म में दी गई जानकारी सही सही भरनी है।
  • आवेदक इस फॉर्म में सभी जरूरी दस्तावेज संलग्न करने है।
  • आवेदक को इस फॉर्म को एक बार जरूर जांच लेना चाहिए, ताकि कोई भी गलती देखे उसे सुधार कर सकें।
  • अब इस फॉर्म को सामाजिक न्याय एवं विशेष सहाय विभाग में जाकर जमा करा दे।
  • इसके बाद आपके फॉर्म और दस्तावेजों का सत्यापन किया जायेगा। सब कुछ ठीक होने पर आपके पैंशन शुरू कर दी जाएगी।

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