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Punjab Death Certificate PDF Form- पंजाब मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें

Punjab Death Certificate 2022: मृत्यु प्रमाण हर व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्पूर्ण और के अनिवार्य हिस्सा बना दिया गया है। यहाँ प्रमाण पत्र व्यक्ति के मरने के बाद बनाया जाता है, ताकि इस प्रमाण पत्र के जरिये परिवार के सदस्य किसी योजना से जुड़े हुए है तो उनका लाभ मिल सकें। मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए सबंधित विभाग या फिर केंद्र शासित प्रदेश के साथ कानून के तहत पंजीकृत करवाना अनिवार्य है।

मृत्यु प्रमाण पत्र के द्वारा आप बीमा क्लैम भी कर सकते है। पंजाब सरकार ने प्रमाण पत्र सभी लोगों के लिए अनिवार्य दस्तावेज बना दिया गया है। इस दस्तावेज के जरिये मृत्यु की दर का पता लगाया जा सकता है। आज इस लेख में आपको मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में पूरी जानकारी देगे, साथ ही आपको किसी आवश्यकता क्या है, सभी के बारे में बतायेगे।

Punjab Death Certificate PDF

मृत्यु प्रमाण पत्र विभिन्न कानूनी उद्देश्य के लिए एक प्रमाण पत्र के रूप में कार्य करता है। या फिर यह फिर यह भी कह सकते है कि यह एक मात्र सुचना के लिए देने के लिए भी होता है। मृत्यु की घटना को पंजीकृत करने के लिए यह प्रमाण पत्र आवश्यक कर दिया गया है, जिसके लिए सुव्यवस्थित प्रणाली स्थापित कर दी गई है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाये तो उसके परिवार के सदस्यों को उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवना होगा।

Punjab Death Certificate PDF Form

Punjab Death Certificate Overview

राज्यपंजाब
प्रमाण पत्र का नामपंजाब मृत्यु प्रमाण पत्र
वर्ष2022
उद्देश्यव्यक्ति के मरने के बाद यह प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जिससे यह मृत्यु होने का प्रमाणीकरण किया जा सकें
लाभार्थीराज्य के सभी नागरिक
लाभमृत्यु के बाद परिवार के सदस्यों को यदि मृत व्यकित योजना से जुड़ा है तो परिवार को योजनाओ का लाभ देना
आवेदन प्रक्रियाऑफलाइन/ऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटhttps://punjab.gov.in

पंजाब मृत्यु प्रमाण पत्र उद्देश्य

इस प्रमाण पत्र का मुख्य उद्देश्य है कि मरने वाले व्यक्तियों की का डाटा तैयार करना, साथ ही जो व्यक्ति किसी योजना से जुड़ा है तो उसके परिवार के सदस्य इस प्रमाण पत्र के दरिये लाभ ले सके। सरकार यह प्रमाण पत्र इसलिए जारी करती है, ताकि व्यक्ति की पुष्टि हो सके की वह मृत है।

यदि किसी घर में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी सुचना सबंधित विभाग में दी जा सकती है, और उसे दर्ज कि जाती है। यदि व्यक्ति की मृत्यु अस्पताल में होती है, या फिर जेल में होती है, या फिर गाँव के मुखिया या स्थानीय पुलिस स्टेशन के प्रभारी द्वारा उस क्षेत्र में शव के निर्जन पाए जाने की स्थिति में। मृत्यु प्रमाण पत्र बनबाने के लिए पहले मृत्यु की तिथि दर्ज करी होनी चाहिए। मृत्यु की दर्ज तिथि के 21 दिन के भीतर संबधित स्थानीय आधिकारियो के पास रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित फॉर्म पंजीकरण किया जाता है।

पंजाब मृत्यु प्रमाण पत्र कहाँ जरूरत पड़ती है

  • इस प्रमाण पत्र के जरिये नॉमिनी को लाभ मिलता है।
  • यदि मरने वाले व्यक्ति ने अपना बिमा करा रखा है तो उसका लाभ भी परिवार के सदस्यों को ही दिया जायेगा।
  • विधवा महिलाओं के लिए यह प्रमाण पत्र बहुत जरूरी है, इसे उनकी पेंशन मिलती है।
  • राशन कार्ड में यदि मृत व्यकित का नाम है उसे हटवाने के लिए।
  • बैंक अकाउंट में खाता बंद करवाने के लिए
  • राशन कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड में नाम कटवाने के लिए।
  • मृत व्यक्ति की बीमा पालिसी का लाभ लेने के लिए।
  • घर या जायदाद पर संतान या पत्नी के अधिकारी के लिए।
  • यदि किसी मृत व्यक्ति का बैंक में खाता है और उसके अकाउंट में पैसे है तो नॉमिनी द्वारा वह राशी निकल सकते है।
  • किसी भी प्रकार की सरकार सहायता योजना का लाभ ले सकते है।

मृत्यु का पंजीकरण के लिए विभाग को जानकारी देना

  • घर में हुई कोई घटना:- घर का मुखिया या घर में मौजूद नजदीकी रिश्तेदार को जानकारी देनी होगी।
  • किसी भी चिकित्सा संस्थान में हुई कोई घटना: अस्पताल, नर्सिंग होम आदि संस्था के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा सूचना देना।
  • कोई भी घटना किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर हुई हो:- ग्रामीण क्षेत्र के मामले में गांव का मुखिया और अन्य क्षेत्रों के मामले में थाना प्रभारी

रिपोर्टिंग अवधि और सरकारी शुल्क

विलंबित पंजीकरण के लिए समय अवधिविलम्ब शुल्कसक्षम प्राधिकारी
२१ दिनों के बाद लेकिन ३० दिनों के भीतररु. 5/-स्थान रजिस्टर
30 दिनों के बाद लेकिन एक वर्ष से कमरु. 10/-शपथ पत्र के साथ ग्रामीण क्षेत्र के मामले में सीएचसी/पीएचसी के अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार और शहरी क्षेत्र के मामले में जिला रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु)।
एक वर्ष के बादरु. 20/-संबंधित अनुमंडल के मजिस्ट्रेट/उप-मंडल मजिस्ट्रेट

Punjab Death Certificate जरुरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • आवासीय संबंधित दस्तावेज
  • आवेदक के आधार एवं राशन कार्ड की कॉपी
  • यदि मृत्यु अस्पताल में हुई है तो अस्पताल का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • आवेदक मृतक का रिश्तेदार होना चाहिए।
  • यदि मृत्यु दुर्घटना में हुई है तो FIR की कॉपी।
  • मृतक का राशन कार्ड
  • पहचान पत्र
  • आवेदन पत्र
  • शपथ पत्र
  • मृतक के पासपोर्ट साइज फोटो

पंजाब मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें

  • सबसे पहले आपको अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है.
  • उसके बाद आपको आधिकारिक वेबसाइट पर मृत्यु प्रमाण पत्र का फॉर्म प्राप्त करना है।
  • अब आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी जरुरी जानकारी दर्ज करनी है।
  • इसके बाद इस फॉर्म के साथ सभी जरुई दस्तावेज संलग्न करने है।
  • दस्तावेज संलग्न करने के बाद आपको इस फॉर्म को सबंधित विभाग में जाकर जमा करा देना है।
  • ध्यान रहे व्यक्ति की मृत्यु के 21 दिन के अन्दर-अंदर विभाग में पंजीकरण फॉर्म दर्ज करना चाहिए।
  • इसके बाद अधिक चार्ज लगता है।
  • इसके बाद सबंधित विभाग आपके दस्तावेजो का सत्यापन करेगा।
  • इसके बाद प्रमाण पत्र जारी कर देगा।

पंजाब मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

यदि आप अधिकारिक वेबसाइट की मदद से ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो निचे दिए गये स्टेप को फॉलो करना है।

  • सबसे पहले आपको आधिकारिक पोर्टल यानि की पंजाब के आधिकारिक राज्य पोर्टल पर जाना है।
  • इसके बाद आपको उसमे “नया उपयोगकर्ता” लिंक पर क्लिक करना है।
  • या फिर आपके पास उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड के साथ लॉगिन तो लॉग इन कर लेना है।
  • अब आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट कर लेना है।
  • अब आपको मेनुबार में “ताजा आवेदन” लिंक पर क्लिक करना है।
  • अब आपको विभाग की सेवाओं की सूची में से सेवाओं के आगे लागू करें पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद आपको फॉर्म भरें और उत्पादित विवरणों को सत्यापित करने के बाद “सबमिट” करना है।
  • अंत में आपको सत्यापन करने के लिए “सहेजे गए एप्लिकेशन देखें” पर क्लिक करना है।
  • आवेदन का चयन करें और सभी जरूरी “सहायक दस्तावेज अपलोड करें”
  • अंत में दस्तावेज अपलोड करने के बाद आपका आवेदन फॉर्म जमा हो जायेगा।

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