Punjab Domicile Certificate: यदि आप पंजाब राज्य के निवासी है तो आपके पास निवास प्रमाण पत्र/अधिवास प्रमाण पत्र/Domicile Certificate होना चाहिए। यह व्यक्ति की स्थाई पते के रूप में कार्य करता है। यह महत्वपूर्ण दस्तावेज हर नागरिक के लिए बहुत जरूरी है।
यह दस्तावेज सभी सरकारी कार्यो, जैसे कि कोई फॉर्म हो या फिर किसी योजना का लाभ लेना चाहते है तो आपको इस दस्तावेज की जरूरत पड़ती है। आज इस आर्टिकल के माध्यम से पंजाब निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे है।
साथ ही आपको इसकी आवश्यकता, पात्रता, और दस्तावेजो के बारे में भी बतायेगे। इसलिए हमारे साथ बनें रहे और आर्टिकल को अंत तक पूरा पढिये।
Punjab Domicile Certificate Application Form
डोमिसाइल सर्टिफिकेट या निवास प्रमाण पत्र मुख्य रूप से राज्य की सरकार द्वारा जारी किया जाता है, जिसके माध्यम से राज्य के नागरिक लाभ ले सकते है। पंजाब सरकार ने Punjab Domicile Certificate Form 2022 इसलिए जारी किया है, क्योंकि इस प्रमाण पत्र के जरिये राज्य में रहनें वाले नागरिक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यह प्रमाण पत्र उन सभी जगहों पर निवास के रूप में साक्ष्य के रूप में कार्य करता है जहाँ पर इसकी जरूरत है।
पंजाब अधिवास प्रमाण पत्र के जरिये आप आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और भी अन्य प्रमाण पत्रों को बनवाने के लिए उपयोग कर सकते है। यह दस्तावेज के जरिये सभी सरकारी योजनाओ के लाभ लेने के लिए भी उपयोग किया जाता है, क्योंकि योजनाओ का लाभ लेने के लिए सबसे पहले स्थाई प्रमाण पत्र लगाना पड़ता है। इसलिए यह दस्तावेज बहुत जरूरी है।
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Punjab Domicile Certificate Overview
दस्तावेज का नाम | पंजाब निवास प्रमाण पत्र |
राज्य का नाम | पंजाब |
विभाग का नाम | राजस्व विभाग |
उद्देश्य | पंजाब राज्य के नागरिको की आय का प्रमाण पत्र ज़ारी करना |
लाभार्थी | राज्य के सभी नागरिक |
लाभ | पंजाब निवास प्रमाण पत्र के जरिये विभिन्न योजनाओ का लाभ |
अधिकारिक वेबसाइट | https://punjab.gov.in/ |
वर्तमान वर्ष | 2022 |
निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता
- Domicile Certificate के जरिये आप जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते है।
- मूल निवास प्रमाण पत्र के जरिये आप अपना राशन कार्ड बनवा सकते है और साथ ही इस पर मिलने वाले लाभ भी प्राप्त कर सकते है।
- पंजाब अधिवास प्रमाण पत्र के जरिये आप सरकारी योजनाओ का लाभ ले सकते है।
- आप किसी भी सरकारी फॉर्म में आवेदन करना चाहते है तो आपको अधिवास प्रमाण पत्र/मूल निवास प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ सकती है।
- सरकारी कार्यो जैसे कि पट्टे से सबंधित कागज, प्रमाण पत्रों को बनवाने में, और अन्य जरुरी कार्यो में जरूरत पड़ सकती है।
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Punjab Domicile Certificate Validity
मूल निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate Validity) की वैधता नही होती। यह प्रमाण पत्र हमेशा के लिए होता है, क्योंकि यह सभी सरकारी दस्तावेजों में सलंग्न किया जाता है। इस प्रमाण पत्र को स्थाई प्रमाण पत्र के रूप में भी जाना जाता है। यह lifetime के लिए होता है।
पंजाब अधिवास प्रमाणपत्र के लिए पात्रता मानदंड
- अधिवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नागरिक राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- जो महिला जन्म से पंजाब राज्य की निवासी नही है, लेकिन पंजाब राज्य के स्थाई निवासी से शादी की है तो वह महिला यह प्रमाण पत्र को बनवाने के पात्र है।
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Documents required for Residence Certificate in Punjab
- आधार कार्ड (Aadhar card)
- वोटर आईडी कार्ड (Voter ID Card)
- राशन कार्ड (Ration card)
- ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License)
- पासपोर्ट साइज़ फोटो (Passport Size Photo)
- जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)
- माता-पिता और पूर्वजों से संबंधित दस्तावेज (राज्य में न्यूनतम 50 वर्षों से लगातार निवास कर रहे है उसका प्रमाण पत्र) Documents related to parents and ancestors have continuously resided in the State for a minimum of 50 years.
- अचल संपत्ति का दस्तावेज, यदि कोई हो तो (Document of immovable property)
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पंजाब अधिवास प्रमाण पत्र ऑफलाइन आवेदन करें
अधिवास प्रमाण पत्र के लिए आपको निचे दिए गये स्टेप को फॉलो करना है।
- सबसे पहले आपको नजदीकी CSC केंद्र या फिर राजस्व कार्यालय में जाना है।
- इसके बाद आपको वहां से आवेदन फॉर्म प्राप्त करना है।
- आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे कि नाम, पता, जन्म तिथि, निवास स्थान, और अन्य जरूरी विवरण जो फॉर्म में दिया गया है।
- सभी को सही सही भरना है, और उसके बाद आपको फॉर्म में सभी जरूरी दस्तावेज संलग्न करने है।
- सभी जरूरी दस्तावेजों की फोटो कॉपी अटैच करनी है।
- अब इस आवेदन फॉर्म को अपने क्षेत्र के राजस्व कार्यालय को फॉर्म जमा करना है।
- आवेदन फॉर्म जमा कराने के बाद कम से कम 30 दिनों के भीतर-भीतर आपका मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करी दिया जाएगा।
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Punjab Domicile Certificate Online Apply
यदि आप ऑनलाइन तरीके से आवेदन करना चाहते है तो आपको निचे दिए गये स्टेप को फॉलो करना है।
- सबसे पहले आवेदक को पंजाब राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- अधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आवेदक को सर्विस के विकल्प पर जाना है।
- इस विकल्प पर जाने के बाद आपको इसमें forms के आप्शन पर क्लिक करना है।
- forms पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कई सारी लिंक्स ओपन हो जाएगी।
- आपको इसमें Punjab Domicile Certificate की लिंक पर क्लिक करना है।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने Application Form PDF में ओपन हो जायेगा।
- आपको इस फॉर्म को डाउनलोड कर प्रिंट करना है।
- इसके बाद आपको इसमें पूछी गई सभी जानकारी दर्ज करनी है।
- जानकारी भरने के बाद आपको इस फॉर्म के साथ सभी जरूरी दस्तावेज लगाने है।
- इसके बाद इस फॉर्म को राजस्व विभाग में जमा करा देना है।
- जमा करने के 30 दिनों में आपका मूल निवास प्रमाण पत्र बन जायेगा।