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Rajasthan Marriage Registration Online | राजस्थान विवाह प्रमाण पत्र पंजीकरण कैसे करे

Rajasthan Marriage Registration :जिन लोगों की शादी हो गई है उन लोगो को विवाह पंजीकरण करना बहुत जरूरी है। यह एक क़ानूनी दस्तावेज है जो सभी जगह काम आता है। सामजिक कुरीतियों बाल विवाह जैसे कई सारी घटनाओ को रोकने के लिए यह प्रमाण पत्र बनाया जाता है। Rajasthan Marriage Certificate महिलाओ का शारीरक शोषण रोकने के लिए और उनको ससुराल में पति के बराबर का हक़ दिलाने के लिए यह काम आता है। मैरिज सर्टिफिकेट से आप कई सारी योजनाओ और सुविधाओं का लाभ ले सकते है।

राजस्थान विवाह प्रमाण पत्र स्टाम्प एवं रजिस्ट्री विभाग द्वारा बनवाया जाता है। इस प्रमाण पत्र में पति और पत्नी दोनों की जानकरी और उनके माता और पिता के बारे में विवरण मौजूद है। यदि आप अपना विवाह प्रमाण पत्र बनवाना चाहते है तो निचे दिए स्टेप को फॉलो करना होगा।

Rajasthan Marriage Registration
Rajasthan Marriage Registration

Rajasthan Marriage Registration Online

विवाह प्रमाण पत्र के द्वारा आप कई सारी सुविधायें जैसे कि बैंक में जॉइंट खाता खुलवाने के लिए, प्रॉपर्टी लेने, या फिर शादी का साबुत दिखाने में, नया राशन कार्ड बनबाने में, स्पाउस वीजा हांसिल करने, जैसे कई सारे कार्यों में यह दस्तावेज उपयोग आता है। शादी होने के बाद पति और पत्नी दोनों के दस्तावेज एक हो जाते है, जैसे कि पत्नी के सभी कागजो में पिता का नाम चलता था लेकिन अब सभी जगहों में पति का नाम चलेगा।

इसलिए विवाह का प्रमाण पत्र होना बहुत जरुरी है। यदि आपका विवाह हो गया है और Marriage Certificate के लिए आवेदन कर दिया है और विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहते है तो आप राजस्थान इ-डिस्ट्रिक्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते है। इसके अलावा आप इस लेख में Marriage Certificate के आवेदन कैसे किया जाता है इसके बारे पूरी जानकारी दी है।

Rajasthan Marriage Certificate Overview

दस्तावेज का नामविवाह प्रमाण पत्र
उद्देश्यशादीशुदा लोगों को विवाह प्रमाण पत्र प्रदान करना
लाभार्थीशादीशुदा दम्पति
आवेदन की प्रक्रियाऑफलाइन
राज्य का नामराजस्थान
आधिकारिक वेबसाइटwww.rajasthan.gov.in
विवाह पंजीकरण वेबसाइटhttps://pehchan.raj.nic.in/pehchan5/Mainpage.aspx

राजस्थान विवाह प्रमाण पत्र का उद्देश्य

राजस्थान विवाह प्रमाण पत्र का मुख्य उद्देश्य शादीशुदा दम्पतियो को विवाह प्रमाण पत्र प्रदान करना है। इसके जरिये शादीशुदा दम्पति अपने सभी जरूरी कागत बनवा सकते है। अपना राशन कार्ड भी जारी करवा सकते है। इसके आलावा कई सारी चीजों का लाभ ले सकते है।

विवाह प्रमाण पत्र पंजीकरण के लाभ

  • विवाह प्रमाण पत्र से यह साबित हो जाता है कि एक महिला या पुरुष विवाहित है या नहीं। इसका सारा विवरण एक विवाह प्रमाण पत्र में लिखा होता है।
  • विवाह प्रमाण पत्र के जरिये एक महिला को आत्मविश्वास और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है।
  • Marriage certificate के द्वारा पति पत्नी दोनों बैंक में जॉइंट खाता खुलवा सकती है।
  • Marriage certificate के द्वारा तत्काल योजना जैसे कि पासपोर्ट के लिए आवेदन करने या पासपोर्ट में पति व पत्नी का नाम बदलवाने के लिए विवाह प्रमाण पत्र की जरूरत पडती है।
  • किसी भी व्यकित के नामांकन के बिना बीमाकर्ता की मृत्यु के बाद पति पत्नी बिमा संबधी लाभ के दावों या फिर बैंक में जमा राशि से सबंधित दावा करने लिए विवाह प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है।

विवाह प्रमाण पत्र पंजीकरण के लिए पात्रता

राजस्थान राज्य में विवाह प्रमाण पत्र के पजीकरण के लिए दो अधिनियम स्थापित है। इसके तहत ही विवाह का पंजीयन किया जाता है, जिसके तहत वर, वधु दोनों को निम्न शर्ते और पात्रता मांगी गई है।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के नियमों के अनुसार:-

  • इस अधिनियम के अनुसार शादी के समय दूल्हे की उम्र 21 साल और दुल्हन की उम्र 18 साल होनी जरूरी है।
  • अधिनियम के तहत दूल्हा और दुल्हन दोनों की शादी हिंदू रीति रिवाज से संपन्न होनी चाहिए।
  • इसके अलावा दूल्हे का निवास, दुल्हन का निवास, शादी का निवास स्थान राजस्थान राज्य में आना चाहिए।

विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के नियमों के अनुसार:-

  • इस अधिनियम के अनुसार शादी करने के लिए लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए।
  • विशेष विवाह अधिनियम के लिए विवाह पंजीकरण के मामले में पहले इच्छित विवाह की सूचना प्रदान की जाएगी। इसके बाद यदि 30 दिनों के अंदर एक नोटिस दिया जायेगा जिसके तहत अगर शादी में कोई परेशानी नहीं होती है तो शादी का पंजीकरण कर दिया जायेगा।
  • इस एक्ट में भी विवाह वर के निवास या वधू के निवास या शादी का निवास स्थान आना चाहिए, और फिर रजिस्ट्रार अधिकारी के पास पंजीकृत किया जाता है।

राजस्थान विवाह प्रमाण पत्र के जरुरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड वर-वधु का
  • आधार कार्ड माता-पिता दोनों पक्ष के
  • निवास प्रमाण पत्र वर का
  • आयु प्रमाण पत्र वर-वधु का
  • पासपोर्ट साइट फोटो वर-वधु का
  • दो जॉइंट फोटो
  • शादी का कार्ड
  • मैरिज होम से लिखा हुआ होना चाहिए।
  • शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र
  • गवाहों का आधार कार्ड, नाम और पता

राजस्थान विवाह प्रमाण पत्र के लिए जरुरी जानकारी

राजस्थान विवाह प्रमाण पत्र पंजीकरण फॉर्म भरते समय जरूरी जानकारी जैसे कि पत्ती- पत्नी का नाम, माता पिता का नाम, निवास स्थान, आधार कार्ड विवरण, धर्म व जाति प्रमाण पत्र, विवाह की तिथि, आयु प्रमाण पत्र आदि की जानकारी की जरूरत पड़ती है।

राजस्थान विवाह प्रमाण पत्र पंजीकरण कैसे करे

  • विवाह पंजीकरण के लिए सबसे पहले आपको राजस्थान सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली आधिकारिक वेबसाइट https://pehchan.raj.nic.in/ पर जाना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने एक होम पेज ओपन होगा जिसमे “पंजीकरण खोजें “ पर क्लिक करना है।
Rajasthan Marriage Registration form
  • इसके बाद आपके सामने एक पेज ओपन होगा जिसमे फॉर्म खुल दिखेगा।
  • इस फॉर्म में “पंजीकरण खोजे (Search Registration)” पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद आपको जरूरी विवरण जैसे कि:-
    • राज्य का नाम
    • जिले का नाम
    • नगरीय/ग्रामीण
    • पंचायत समिति/शहरी निकाय
    • घटना (विवाह पर क्लिक करें)
    • घटना की दिनांक
    • नाम (हिंदी / अंग्रेजी)
    • पिता का नाम (हिंदी / अंग्रेजी)
    • पंजीकरण संख्या / वर्ष
    • मोबाइल नंबर
    • और कैप्चा कोड डालना है।
  • सभी जानकारी भरने के बाद आपको सर्च विकल्प पर क्लिक करना है।
Rajasthan Marriage Registration Online
  • अब आपके सामने विवाह प्रमाणपत्र विवरण स्क्रीन पर दिखाई देगा।
  • इस तरह आप विवाह प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकते है।

राजस्थान विवाह प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें

  • यदि आप विवाह प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन करना चाहते है तो आप निम्न स्टेप को फॉलो करें।
  • सबसे पहले आपको विवाह प्रमाण पत्र की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होमपेज ओपन होगा जिसमे आपको डाउनलोड का विकल्प दिखाई देगा।
  • इसमें आपको “विवाह प्रतिवेदन पत्र “ लिंक पर क्लिक करना है।
  • अब आपके सामने आवेदन फॉर्म ओपन हो जायेगा, यहाँ से आप अपना आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते है।
  • इसके अलावा यदि आप वहां फॉर्म डाउनलोड नहीं करना चाहते तो आप निचे दी गई लिंक पर क्लिक करें।
  • आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालने के बाद इसमें पूछी गई जानकारी सही सही भरनी है।
  • इसके बाद आप इसके साथ सभी जरुरी दस्तावेज संलग्न करने है।
  • इसके बाद आप नजदीकी तहसील या कोर्ट के स्टाम्प एवं रजिस्ट्री विभाग के दफ्तर में जाना पड़ेगा, वहां आप योजना का आवेदन फॉर्म जमा करा सकते है।
  • इसके बाद आपके फॉर्म का सत्यापन किया जायेगा। सभी जानकारी ठीक से होने के बाद ही प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है।

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