Rajasthan Mool Niwas Praman Patra: राजस्थान सरकार द्वारा अपने राज्य के लोगों के लिए एक प्रमाण पत्र जारी करती है जिसका नाम है मूल निवास प्रमाण पत्र। इसके नाम से आपको पता लग गया होगा कि यह दस्तावेज एक स्थाई पते के रूप में कार्य करता है। राजस्थान की अधिकांश ऐसी योजनाएं है जिनके लिए मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है, क्योकि उन योजनाओ में स्थाई पाते का कोई वेरीफाई डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। यदि आपने अभी तक मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है तो जरुर बनवा लें, ताकि भविष्यों में आपको कठिनाइयों का सामना न करना पड़ें। यदि आप ऑनलाइन मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना चाहते है और उसका पूरा प्रोसेस जानना चाहते है तो कृपया हमारे साथ बने रहे और इस आर्टिल्स को अंत तक पढ़े।
Rajasthan Mool Niwas Praman Patra 2022 PDF Form
मूल निवास प्रमाण पत्र राजस्थान राज्य के नागरिको को (Residence Certificate) प्रदान करती है, यह एक स्थाई पते के रूप में कार्य करता है। किसी भी योजना का लाभ लेना है तो इस महत्वपुर्ण दस्तावेज का होना आवश्यक है। Rajasthan Bonafide Certificate (बोनाफाइड सर्टिफिकेट) एक सरकारी दस्तावेज है, जोकि व्यक्ति का राज्य में रहने का प्रमाण है। मूल निवास प्रमाण पत्र यह मेंशन करता है कि आप कहाँ के निवासी है।
आवास प्रमाण पत्र (Niwas Praman Patra) की जरूरत सभी सरकारी कामों और गैर सरकारी कामों के लिए उपयोग किया जाता है। यह महत्वपुर्ण दस्तावेज सभी के पास होना चाहिए। इस सर्टिफिकेट के द्वारा आप जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते है। यदि कोई महिला किसी अन्य राज्य के स्थाई निवासी व्यक्ति से शादी करती है तो वह महिला उसी राज्य से स्थाई निवासी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकती है। residence certificate के द्वारा छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ भी ले सकते है।
Rajasthan Residence Certificate Overview
योजना का नाम | राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र |
राज्य का नाम | राजस्थान |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
उद्देश्य | नागरिको को स्थाई पते की पहचान के रूप में एक सर्टिफिकेट जारी करना। |
आवेदन की प्रक्रिया | Offline/Online |
आधिकारिक वेबसाइट | https://rajasthan.gov.in/ |
राजस्थान मूल निवास प्रमाण-पत्र का उद्देश्य
राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र का मुख्य उद्देश्य राज्य के नागरिको को पते की पहचान के रूप में एक सर्टिफ़िकेट जारी करना, जिसे वह राज्य का स्थाई निवासी की क्षेणी आये। अभी भी राज्य में अधिकांश लोग ऐसे है जिनके पास स्थाई निवास पत्र नहीं है, और वे सही कई सारी योजनाओ और सुविधाओं से वचित रह जाते है। इसलिए उन लोगों को जल्द ही अपना मूल निवास पत्र बनवा लें।
राजस्थान मूल निवास प्रमाण-पत्र का लाभ
- राजस्थान मूल निवास प्रमाण-पत्र के कई सारे लाभ है, जिसके तहत आप स्कूल एवं कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए इस सरकारी दस्तावेज की जरूरत पड़ती है।
- किसी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए महत्वपुर्ण दस्तावेजों में मूल निवास की कॉपी मांगी जाती है।
- छात्रवृति आवेदन फॉर्म को भरने के लिए भी मूल निवास प्रमाण की जरूरत पड़ती है।
- कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करता है तो आवेदन फॉर्म में निवास प्रमाण पत्र देना होता है।
- कई प्रकार के सरकारी दस्तावेजों को बनाने के लिए भी इस जरुरी दस्तावेज की आवश्यकता पड़ती है।
राजस्थान मूल निवास प्रमाण-पत्र पात्रता/मापदंड
- आवेदनकर्ता राजस्थान राज्य में पिछले 10 वर्ष या उससे अधिक समय से रह रहा हो।
- यदि कोई महिला राजस्थान के किसी भी व्यक्ति से विवाह करती है तो वह भी उसी राज्य से अपना मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते है।
- यदि कोई आवेदक नाबालिक है तो उनके माता-पिता के प्रमाण पत्र के आधार पर Residence Certificate बन सकता है।
Rajasthan Residence Certificate के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- परिवार रजिस्टर की नकल
- जन्म प्रमाण पत्र
- बिजली बिल या पानी बिल
- राशन कार्ड
- मतदाता पहचान पत्र
- पासपोर्ट-साइज की फोटो
- अन्य जरुरी दस्तावेज (जरुरत होने पर ) |
राजस्थान मूल निवास प्रमाण-पत्र ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?
- राजस्थान मूल निवास के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही तरह से आवेदन कर सकते है।
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले ई-मित्र केंद्र जाना होगा।
- ई-मित्र केंद्र में जाने से पहले आप अपने सभी जरुरी दस्तावेज साथ लेकर जाएँ।
- इसके बाद आप ई -मित्र पर निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन करें।
- अब आपको सभी महत्वपुर्ण दस्तावेज को जमा कराएं।
- ई -मित्र के संचालक आपके दस्तावजों को ऑनलाइन अपलोड कर देगा।
- इसे बाद आवेदन शुल्क जमा करा दे।
- इस तरह आप मूल निवास के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
Rajasthan Domicile Certificate ऑफलाइन आवेदन कैसे करे?
- सबसे पहले आपको अपने जिले की तहसील पर जाना होगा।
- अब आपको वहां से मूल निवास के लिए एक फॉर्म लेना होगा।
- इसके बाद आप उस फॉर्म में पूछी गई जानकारी जैसे आवेदक का नाम
- पिता/ पति का नाम, आवेदक का वर्तमान स्थाई पता, पिता/पति का मूल स्थान/व्यवसाय/पता, आवेदक की जन्मतिथि/जन्म स्थान, और अन्य डिटेल्स भरनी है।
- इसके बाद आप अपने सभी जरूरी दस्तावजों की फोटो कॉपी फॉर्म के साथ संलग्न कर दें।
- इसके बाद आप आवेदन फॉर्म को तहसील में कार्यरत कर्मचारी के पास जमा करा दें।
- कुछ दिनों बाद आपके दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा, उसके बाद आपका मूल निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा।
Rajasthan Domicile Certificate PDF Form Download
- सबसे पहले आवेदक आधिकारिक वेबसाइट https://jaipur.rajasthan.gov.in/ पर जाना है।
- अब आपको citizen वाले विकल्प पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपको Application Forms for Schemes पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने कई सारे PDF form list दिखाई देंगे।
- इसमें से आपको मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्रपत्र में दी गई लिंक पर क्लिक करना है।
- इस तरह आप Rajasthan Domicile Certificate PDF Form Download कर सकते है।
Rajasthan Mool Niwas Praman Patra PDF Form download: यहाँ क्लिक करें
हेल्पलाइन नंबर:
यदि आप राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र के बारे में अधिक जानना चाहते है तो आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जानकारी हासिल कर लें। इसके अलावा आप हेल्पलाइन नंबर- 7891091111 पर कॉल करके भी इससे जुडी जानकारी प्राप्त कर सकते है।
FAQ (Frequently Asked Questions)
क्या राजस्थान मूल निवास की आधिकारिक वेबसाइट है?
जी हाँ, Rajasthan Domicile Certificate अधिकारी वेबसाइट rajasthan.gov.in है।
क्या राजस्थान मूल निवास फॉर्म डाउनलोड करने की डायरेक्ट लिंक है?
जी हाँ, राजस्थान मूल निवास फॉर्म डाउनलोड लिंक https://jaipur.rajasthan.gov.in/content/raj/jaipur/en/citizen/schemes.html पर क्लिक करके फॉर्म डाउनलोड कर सकते है।
क्या मूल निवास के लिए कोई भी आवेदन कर सकता है?
जी हाँ, मूल निवास के लिए कोई भी आवेदन कर सकता है।
मूल निवास प्रमाण पत्र क्यों जरुरी होता है ?
मूल निवास प्रमाण पत्र इसलिए जरुरी है क्योकि इससे हम सरकारी की सभी योजनाओ का लाभ ले सकते है, छात्रवृति, स्कूल या कॉलेज में एड्मिशन लेने के लिए, और नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए जरुरी होता है।
क्या मूल निवास प्रमाण पत्र ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से बनवा सकते है?
जी हाँ, आप मूल निवास प्रमाण पत्र दोनों तरह से बनवा सकते है।
राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको ई मित्र केंद्र पर अपने सभी जरुरी दस्तावजों को साथ लेकर जाना है और फॉर्म शुल्क जमा कराकर आवेदन करना है।
राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें ?
सबसे पहले आपको तहसील में जाना होगा, और वहां से मूल निवास का फॉर्म लेना होगा। इसके बाद आप उस फॉर्म में पूछी गई जानकारी भरनी है, इसके बाद सभी दस्तावेजों को अटैच कर तहसील में कार्यरत कर्मचारी को जमा करा देना है।
राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र हेल्पलाइन नंबर क्या है?
राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र का हेल्पलाइन नंबर 7891091111 है।