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Uttarakhand Viklang Pension Yojana Form PDF | उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना 2023 Apply Online

Uttarakhand Viklang Pension Yojana: उत्तराखंड सरकार ने राज्य के दिव्यांग लोगों के लिए पैंशन देने की योजना शुरू की है। योजना के तहत दिव्यांग नागरिको को हर महीने पैंशन आर्थिक मदद के रूप में दी जाएगी। जिससे दिव्यांगजन अपना और परिवार का पालन पोषण कर सकें। इस आर्टिकल के माध्यम से हम उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना के बारे में बताने जा रहे है। इसके साथ ही राज्य के नागरिक जो पात्र है वह समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी पैंशन योजना का लाभ ले सकते है। यदि आप Uttarakhand Viklang Pension Yojana का लाभ लेना चाहते है तो आप सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल पर जाकर ले सकते है। यदि आप आवेदन का पूरा प्रोसेस जानना चाहते है तो इस आर्टिकल को ध्यानपूर्वक अंत तक पढ़ें।

Uttarakhand Viklang Pension Yojana
Uttarakhand Viklang Pension Yojana

Uttarakhand Viklang Pension Yojana

उत्तराखंड सरकार द्वारा पैंशन योजनाओं पर अब तक 525.64 करोड़ रुपए खर्च किये जा चुके है। योजना के तहत जो व्यक्ति 40% तक विकलांगता की कैटेगरी में आते है वह इस योजना के पात्र माने जाते है। उत्तराखंड सरकार द्वारा अपने राज्य के वासियों के लिए कई सारी पैंशन योजना जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, किसान पेंशन, शादी अनुदान आदि चलाई जा रही है।

Handicap Pension Scheme Uttarakhand उन लोगो के लिए है जो शारारिक रूप से कार्य करने में असमर्थ है और जीवन यापन करने के लिए कई सारी मुश्किलों का सामना कर रहे है। इस योजना के जरिये दिव्यांगजन को 1200 रूपये हर माह आर्थिक रूप से देने का प्रावधान है। योजना के तहत लाभार्थी को जो आर्थिक सहायता दी जाएगी वह 6 -6 माह के अंतराल पर किस्तों में दी जाएगी। यह सहायता राशि लाभार्थी के खाते DBT के माध्यम से दी जाएगी। इस योजना का लेने के लिए दिव्यांगजन के पास विकलांग प्रमाण पत्र होना चाहिए।

उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना प्रमुख तथ्य

योजना का नामउत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना
किस ने लांच कीउत्तराखंड सरकार
लाभार्थीउत्तराखंड के नागरिक
उद्देश्यप्रदेश के जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना
साल2022
अब तक किया गया खर्च525.64 करोड़ रुपए
पेंशन राशि₹1200 प्रतिमाह
आधिकारिक वेबसाइटhttps://ssp.uk.gov.in/

UK विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि शारीरिक रूप से अक्षम/दिव्यांगजनों को सम्मानपूर्वक जीविकोपार्जन के लिए हर महीने उनके खाते में आर्थिक रूप से धनराशि प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को सरकार 1200/- हर महीने दिए जा रहे है। इस सहायता राशि से दिव्यांगजन अपनी आजीविका को सुचारु रूप से चला सकें। योजना के तहत सरकार का उद्देश्य है कि दिव्यांगजनों को जीने की राह दिखाना और उनमे जोश और उत्साह भरना। इस आर्थिक सहायता से दिव्यांगजन आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सकेंगे।

UK Viklang Pension Yojana दी जाने वाली धनराशि

योजनागरीबी रेखा सेन्यूनतम आयुअधिकतम आयुकेंद्रीय अंशराज्य अंशपेंशन राशि
दिव्यांग पेंशन* ऊपर1859012001200
दिव्यांग पेंशन#1859012001200
दिव्यांग पेंशननीचे18593009001200

UK Viklang Pension Yojana 2022 के लाभ

  • इस योजना के जरिये विकलांग लोगों को सीधा लाभ मिला है।
  • अब दिव्यांगजन आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेंगे और साथ ही अपने परिवार का पालन पोषण भी कर सकेंगे।
  • उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की Viklang Pension Yojana का संचालन/क्रियान्वयन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है।
  • योजना के तहत केवल दिव्यांगजन ही लाभ ले सकते है।
  • योजना के तहत प्रतिमाह 1200/- रूपए पेंशन दी जाने का प्रावधान है।
  • विकलांग पेंशन योजना जो धनराशि दी जा रही है, वह लाभार्थी के बैंक खाते पेंशन डीबीटी (DBT) के माध्यम से दी जाएगी।
  • इस योजना के जरिये विकलांग व्यक्तियों का जीवन-स्तर ऊँचा उठेगा।

उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना पात्रता मानदंड

  • आवेदनकर्ता उत्तराखंड राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • आवेदनकर्ता की उम्र 18 वर्ष या इससे कम नहीं होनी चाहिए।
  • उम्मीदवार शारीरिक रूप से (40% निःशक्तता) विकलांग की क्षेणी में होना चाहिए।
  • जो व्यक्ति कुष्ठ रोग से पीड़ित है वह Uttarakhand Viklang Pension Yojana 2022 का लाभ ले सकते है।
  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 48000/- रूपए या इससे अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक के परिवार में यदि कोई सरकारी सेवा पर कार्यरत है तो वह भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकता।
  • यदि आवेदक के पास तीन पहिया, या चार पहिया वाहन है तो वह इस योजना के पात्र नहीं है।
  • यदि आवेदक किसी पैशन योजना का लाभ ले रहा है तो वह दिव्यांगजन पेंशन योजना के पात्र नहीं है।

UK Viklang Pension Yojana जरुरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • निःशक्तता प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र (जन्मतिथि)
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक पासबुक की फोटो कॉपी
  • पासपोर्ट साइज फोटो

Uttarakhand Viklang Pension Scheme 2022 में आवेदन कैसे करें?

  • सबसे पहले आपको Viklang Pension Scheme की आधिकारिक वेबसाइट www.ssp.uk.gov.in पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होमपेज ओपन होगा।
  • अब आपको इसमें “आवेदन करें/स्थिति जाने” विकल्प पर क्लिक करें।
Uttarakhand Viklang Pension Yojana homepage
Uttarakhand Viklang Pension Yojana homepage
  • अब आपके सामने कई सारे ऑप्शन आएंगे आप “दिव्यांग पेंशन” पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आपको “दिव्यांग पेंशन” के सामने डाउनलोड का विकल्प दिखाई देगा इस पर क्लिक करना है।
Uttarakhand Viklang Pension Scheme PDF Form
  • क्लिक करने के बाद डिवाइस में Uttarakhand Viklang Pension Scheme PDF फॉर्म ओपन हो जायेगा।
  • इस फॉर्म का प्रिंट निकलवा लें।
  • अब इस फॉर्म में पूछी गई जानकारी जैसे कि आवेदक का नाम, पिता/पति का नाम, पता, विकलांगता का प्रकार, जन्म तिथि, आधार नंबर, मोबाइल नंबर आदि सही सही भरना है।
  • इसके बाद इस फॉर्म में सभी आवश्यक दस्तावजों को लगा दें।
  • आवेदन फॉर्म को एक बार फिर से जाचें, और फिर समाज कल्याण विभाग में जमा करा दें।
  • इस तरह आप आवेदन फॉर्म को सफलता पूर्वक हो जायेगा।

ssp.uk.gov.in पर लॉगिन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको www.ssp.uk.gov.in पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद आपके सामने एक पेज ओपन होगा, इसमें आपको लिंक दिखाई देगी।
  • अब आपको लॉगइन सेक्शन में जाकर क्लिक करना है।
Uttarakhand Viklang Pension Scheme login
Uttarakhand Viklang Pension Scheme login
  • इसके बाद आपके सामने लॉगइन पेज ओपन हो जायेगा।
  • अब आपको प्रयोक्ता आईडी, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना है।
  • इसके बाद आप लॉगिन विकल्प पर क्लिक कर दें।
  • इस तरह आप ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन हो जाओगे।

Uttarakhand Viklang Pension Scheme हेल्पलाइन नंबर

योजना के बारे में अधिक जानने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट www.ssp.uk.gov.in पर जाकर प्राप्त कर सकते है। इसके अलावा आप इसका हेल्पलाइन नंबर 1800 180 4094 के द्वारा भी जानकारी प्राप्त है साथ ही आप इस टोलफ्री नंबर पर कॉल करके समस्याओं का समाधान भी पा सकते है।

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