पॉलिसी होल्डर क्लेम चुनने के लिए स्वतंत्र है
जब किसी इंडिविजुअल के पास दो इंश्योरेंस पॉलिसी होगी और उसका क्लेम सम अश्योर्ड से कम होता है तो वह किसी भी कंपनी को चुनने के लिए स्वतंत्र है।
पॉलिसी होल्डर क्लेम चुनने के लिए स्वतंत्र है
यदि clam की राशी सम अश्योर्ड से ज्यादा है तो एक पॉलिसी में क्लेम का लाभ मिलने के बाद अटेस्टेड डॉक्युमेंट दूसरी कंपनी को जमा करना होता है।
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और जो बकाया का लाभ है वह दूसरी पॉलिसी से उठाया जा सकता है.
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आप अब यह आप पर निर्भर करता है कि क्लेम किस कंपनी से लेना चाहते हैं।
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अगर क्लेम की राशि सम अश्योर्ड से ज्यादा है तो पहले एक पॉलिसी के अंतर्गत क्लेम का लाभ उठाएं।
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और जो बकाया की राशि का क्लेम है दूसरी पॉलिसी से उठाया जा सकता है.
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