प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ केवल किसानो को ही दिया जायेगा।
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जिन किसानों की फसल प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हुई है, तो लाभार्थी किसान को बीमा कंपनी द्वारा बिमा कवर दिया जाता है।
यदि किसी फसल को मानव द्वारा नष्ट किया गया है तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकता।
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PMFBY के अंतर्गत claim ratio 88.3 प्रतिशत है।
बीमा पॉलिसी के अनुसार किसानो को खरीफ फसल 2% के लिए रवि की फसल के लिए 1.5% का प्रीमियम राशि देनी होगी।
प्राकृतिक आपदा जैसे क़ी सूखा पड़ना, बाढ़ का आना, ओले पड़ना इन सब आपदाओं पर ही बीमा कंपनी द्वारा लाभ दिया जायेगा।
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PM फसल बीमा योजना को 27 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाता है।
इस योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, किसान आई डी कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ दस्तावेज होना चाहिए।
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इसके अलावा खेत का खाता नंबर /खसरा नंबर के पेपर, बैंक में खाता, आवेदक का फोटो और अन्य जरूरी दस्तावेज।
यदि खेती आप किराये की भूमि पर कर रहे है तो खेत के मालिक के साथ इकरार की फोटो कॉपी होनी चाहिए।
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PM Fasal Bima Yojana में आवेदन करने के लिए आप नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें।
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